संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा ने कहा कि इसके मद्देनजर लखनऊ में आगामी एक दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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