
नए आदेश के अनुसार शराब पीने वाले लोगों को अगर घर में चार से ज़्यादा शराब की बोतल रखनी है, तो उसके लिए लाइसेंस, लेना होगा। बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए 12000 रुपये की फीस जमा करनी होगी
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