
स्पा संचालकों के वकील स्वास्तिक सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि अदालत ने स्पा मालिकों को कोविड -19 से संबंधित सरकार द्वारा जारी उचित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देते हुए अनुमति दे दी है।
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