राज्य सरकार की तरफ से कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक परिवहन के दौरान सिर्फ 50 प्रतिशत यात्रियों की अनुमति होगी, हालांकि अंतरराज्य परिवहन पहले की तरह चलता रहेगा। राज्य में उद्योगों को भी कोरोना के दिशा निर्देशों के तहत काम करने की छूट रहेगी।
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