
राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी ट्रांस्पोर्ट के माध्यम से आयो होगा, उसे प्रवेश से पहले निगेटिव RTPCR कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी और वह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो।
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