नियम के मुताबिक, सरकार जनहित में 22 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने या 48 साल का होने के बाद किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकती है। सभी 8 कर्मचारियों को भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया है।
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