Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कैदी को लगातार हिरासत में रखने के बाद आखिरकार बरी करना उसके प्रति ‘गंभीर अन्याय’ है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।
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