Wednesday, November 23, 2022

पत्नी के शव के टुकड़े करने वाले आरोपी सीमर खान को कोर्ट ने लगाई फटकार, जमानत याचिका खारिज

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पति के जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

from India TV Hindi: TopStory Feed https://ift.tt/2WbeZLs
via IFTTT

0 comments:

Post a Comment

Get Heavy Discounts

Get Heavy Discounts
Amazon Offers Available

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive