गर्ल्स हॉस्टल एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी रद्द करने को लेकर नियम व प्रावधान कड़े किए जाएंगे।
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