केंद्र ने कहा कि यह अहम है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय मामलों की संख्या पर कड़ी नजर रखें और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श के आधार पर समय पर सख्ती से हस्तक्षेप करें।
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