Tuesday, October 5, 2021

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या कहा

न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन मानदंडों को लेकर अपवाद हो सकता है। 

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