अदालत ने कहा कि मामले में जांच की बहुत जरूरत है और इस पहलू पर विचार करते हुए, एनसीबी के समक्ष आरोपियों की उपस्थिति आवश्यक है। अदालत ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि मामले में सह-आरोपी के पास से मादक पदार्थ पाये गये थे और ये तीनों आरोपी (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) उनके साथ थे। जांच की आवश्यकता है और इसलिए अभियोजन और आरोपियों दोनों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना उपयोगी है।’’
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