सीबीआई ने पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर पर्ल ग्रुप के खिलाफ प्रिमिलनरी इंक्वारी शुरुआती जांच दर्ज की थी। आरोप था कि पर्ल ग्रुप ने 5 करोड़ इन्वेस्टर्स से 60,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए और देश भर में बिना परमिशन के अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई और इन्वेस्टर्स को धोखा दिया।
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