supreme court decision on ca examination: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति और इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ICAI को निर्देश दिया है कि CA की परीक्षा में जो छात्र इस बार बैठने में असमर्थ होंगे उन्हें Opt Out Case माना जाएगा, बशर्ते उन्होंने Opt Out का ऑप्शन न भी चुना हो। कोरोना की वजह से अगर कोई CA छात्र अगर परीक्षा नहीं दे सकेगा तो उसे फिर से मौका मिलेगा।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की वजह से परिस्थियां लगातार बदल रही हैं, अगर किसी छात्र ने Opt Out ऑप्शन नहीं चुना हुआ है, लेकिन उसका क्षेत्र अचानक कंटेनमेंट जोन बन जाता है तो वह परीक्षा नहीं दे सकेगा और ऐसे में वह क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से कहा आप ऐसे छात्रों को जो परीक्षा नहीं दे सकगें को Opt Out Case मानेंगे। बता दें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की जून सेशन के लिए होने वाली सीए की परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित होनी है।
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