नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को हो रही समस्याओं के मद्देनजर केंद्र सरकार का निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से मांग आने पर 24 घंटे के भीतर प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों पर लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों से श्रमिकों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मजदूरों की स्किल मैपिंग के बाद उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाने के निर्देश दिए।
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