Friday, June 12, 2020

69 हज़ार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, HC ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक

UP 69000 Teacher Recruitment case Image Source : FILE

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 69 हज़ार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट लखनऊ डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 3 जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर की अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग (ईआरए) द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर 9 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।



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