Saturday, June 13, 2020

दिल्ली की हालत देख हरकत में केंद्र, केजरीवाल और LG के साथ गृहमंत्री अमित शाह की अहम बैठक शुरू

Amit Shah Image Source : PTI

दिल्ली में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली में जहां एक ओर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वहीं अस्पतालों के बैड की कमी और मरीजों की दुर्दशा की खबरें भी आ रही हैं। दिल्ली में जारी इस महासंकट को देखते हुए अब केंद्र भी हरकत में आ गया है। गृह मंत्री आज दिल्ली की स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए दो बड़ी बैठकें करेंगे। बैठक में कोरोना से निपटने का कोई बड़ा प्लान बन सकता है। 

पहली बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के साथ चल रही है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शामिल हैं। बैठक में दिल्ली में कोरोना से लड़ाई के लिए रणनीति बनाने और अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद शाम को अमित शाह दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयरों से मिलेंगे

CM ने कहा मिलेंगे 5000 अतिरिक्त बैड

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के मकसद से 10 से 49 बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे एवं मध्यम मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय से 5000 से अधिक बेड करोना के लिए उपलब्ध हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हमारे अधिकारी हर नर्सिंग होम के मालिक से बात करके उनकी समस्याओं को भी दूर करेंगे। सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक, विशेष रूप से आंख, नाक, कान एवं गले (ईएनटी) का इलाज करने वाले केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों, प्रसूति गृहों और आईवीएफ केंद्रों को ही इससे फिलहाल छूट दी गई है। इसमें कहा गया, ''छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम (10 से 49 बिस्तर वाले) में कोविड और गैर-कोविड मरीजों के एक-दूसरे के परस्पर सपंर्क में आने से बचने के लिए और कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऐसे सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किया गया है, जिनकी बिस्तर क्षमता 10 से 49 है।'' आदेश के मुताबिक, ऐसे सभी नर्सिंग होम को आदेश जारी होने के बाद तीन दिन के अंदर अपने कोविड-19 बिस्तरों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने वालों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 14 में संलग्न अनुसूची की उपधारा 14.1 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। 



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